नई दिल्ली, जनवरी 8 -- गुवाहाटी की एक विशेष सीबीआई कोर्ट ने मणिपुर सामूहिक दुष्कर्म मामले में छह के खिलाफ आरोप तय किए हैं। इनपर सामूहिक दुष्कर्म, हत्या और दंगा सहित 15 आरोप लगाए गए। मई 2023 में राज्य में जातीय हिंसा के दौरान तीन महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया था और उनमें से दो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। विशेष जज छत्र भुकन गोगोई की अदालत ने 2 जनवरी को पारित आदेश में आरोपियों के खिलाफ 15 आरोप तय किए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया सामग्री मौजूद है। अदालत ने कहा कि मौजूद दस्तावेजों और साक्ष्यों के मद्देनजर आईपीसी और एससी/एसटी अधिनियम 1989 के तहत प्रत्येक आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय किए गए। आदेश में कहा गया कि आरोपों को पढ़कर और समझाने के बाद, आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का दावा कि...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.