नई दिल्ली, जुलाई 3 -- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट शुक्रवार को शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की याचिका पर सुनवाई करेगा। मजीठिया ने याचिका में सतर्कता ब्यूरो द्वारा उनके खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी गिरफ्तारी व उसके बाद हिरासत के खिलाफ अपील की है। मामला न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया की पीठ के समक्ष आया, जिन्होंने मजीठिया के वकील को मामले में पूर्व अकाली मंत्री के हिरासत आदेश पेश करने की अनुमति देने के वास्ते सुनवाई एक दिन के लिए स्थगित कर दी। मजीठिया के वकील अर्शदीप सिंह कलेर ने कहा कि उन्होंने सतर्कता ब्यूरो द्वारा गिरफ्तारी और मोहाली की अदालत द्वारा उनके हिरासत आदेश को चुनौती दी है। उन्होंने बताया कि अदालत ने मजीठिया के नए हिरासत आदेश को रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई अ...