मुजफ्फरपुर, जनवरी 27 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। बकाया मजदूरी विवाद में मजदूर राजा कुमार चौधरी की हत्या कर उसके शव को बगीचे में पेड़ से लटकाने के मामले में कांटी थाना क्षेत्र के सरमसपुर के करण कुमार को मंगलवार को दोषी करार दिया गया। सेशन ट्रायल के बाद विशेष (एससी/एसटी एक्ट) कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने उसे दोषी ठहराया। सजा की बिंदुओं पर तीन फरवरी को सुनवाई होगी। मामले में विशेष लोक अभियोजक (एससी/एसटी एक्ट) जयमंगल प्रसाद ने कोर्ट के समक्ष सात गवाहों को पेश किया। वहीं, साक्ष्यों को पेश करने में अधिवक्ता रविशंकर सिंह ने उनका सहयोग किया। राजा के भाई विकास कुमार ने कांटी थाना में 27 नवंबर 2023 को एफआईआर कराई थी। इसमें उसने गांव के ही अर्जुन साह, उसके तीन भाइयों करण कुमार, बीरेंद्र साह व सुरेंद्र साह एवं बहनोई महेंद्र साह को आरोपित बनाया था। ...