मऊ, जून 13 -- मऊ। जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण मिश्र ने बताया कि वर्षा ऋतु में भारतीय मेजर कार्प मछलियां जैसे रोहू, कतला और नैन, विदेशी कार्प मछलियां जैसे कॉमन कार्प, ग्रास कार्प एवं सिल्वर कार्प तथा अन्य मछलियां प्रजनन करती हैं। इन मछलियों के संवर्धन व संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम के तहत जलाशय में मछली का शिकार करने पर 01 जून से 30 जुलाई तक तथा मत्स्य फ्राई व फिंगफिगरलिंग आकर 2-10 सेमी के मत्स्य बीज 15 जुलाई से 31 अगस्त तक पकड़ने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि उक्त निर्धारित अवधि में जो भी व्यक्ति नदियों, प्राकृतिक जल स्रोतों में मछली और मछली के बीज का शिकार करते पकड़ा जाएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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