नई दिल्ली, अगस्त 19 -- -आरोपपत्र में दर्ज हैं दानिश के खिलाफ दर्जनों मामले नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा अदालत ने कुख्यात अब्दुल नासिर गैंग से जुड़े दानिश जमाल उर्फ समीर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत ने कहा कि आरोपपत्र और सबूतों से प्रथम दृष्टया साबित होता है कि दानिश संगठित अपराध सिंडिकेट का हिस्सा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार दानिश नासिर का करीबी और चचेरा भाई है। उस पर पिछले डेढ़ दशक से खून-खराबे और लूटपाट में शामिल रहने का आरोप है। आरोपपत्र में दर्ज घटनाओं में वर्ष 2009 की मंडवाली डकैती और हत्या, 2010 में केशवपुरम में 55 लाख रुपये की डकैती, ओखला में 45 लाख की लूट, 2013 में अकील मामा की हत्या शामिल हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि दानिश ने साल 2023 में रंगदारी वसूली के लिए एक बि...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.