गुड़गांव, सितम्बर 27 -- गुरुग्राम। राजेंद्रा पार्क क्षेत्र में एक मकान को न तोड़ने की मांग वाली याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है। इससे नगर निगम को निर्माण ध्वस्त करने का रास्ता साफ हो गया है। सिविल जज आयुष गर्ग की अदालत ने यह आदेश जारी किया। नगर निगम गुरुग्राम की तरफ से इस भवन को तोड़ने के लिए एक अप्रैल 2021 को नोटिस जारी किया गया था। दौलताबाद निवासी जोगिंदर ने अदालत में याचिका दायर कर मांग की थी कि नगर निगम को उनका भवन तोड़ने से रोका जाए। याचिका में आरोप लगाया था कि नगर निगम द्वारा उनके भवन को तोड़ने की धमकी दी जा रही है। नगर निगम की ओर से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता विवेक वर्मा ने दलील दी कि संबंधित जगह गैर-नियमित क्षेत्र के तहत आती है। भवन निर्माण के लिए नगर निगम से अनुमति नहीं ली गई थी। अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अनाधिकृत निर्माण...