बिजनौर, जनवरी 15 -- बिजनौर। थोक दवा विक्रेताओं के भौतिक सत्यापन में अब मकानमालिक अहम कड़ी बनेंगे। भवन स्वामी के मेडिकल स्टोर संचालित न होने की जानकारी देने पर संबंधित मेडिकल संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी। सत्यापन अभियान से पूर्व कोई थोक औषधि विक्रेता अपना लाइसेंस सरेंडर करना चाहेगा तो उसे मौका दिया जाएगा। दरअसल शासन ने कोडीन युक्त कफ सिरप एवं नारकोटिक्स श्रेणी की औषधियों के दुरुपयोग को रोके जाने की दिशा में अब सभी थोक दवा विक्रेताओं के भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए हैं। पूर्व में कई फर्मे पंजीकृत पते पर अस्तित्वहीन मिल चुकी है जो लाइसेंस प्राप्त होने के बाद कभी संचालित ही नहीं हुईं। इसे गंभीरता से लेते हुए भौतिक सत्यापन के आदेश दिए गए हैं। औषधि निरीक्षक उमेश भारती ने बताया कि निर्देशों के अनुसार फरवरी में जिले के सभी होलसेल मेड...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.