फिरोजाबाद, जुलाई 16 -- शिकोहाबाद नगर के पक्का तालाब स्थित शिवजी महाराज मंदिर प्रकरण में भक्तों की याचिका पर न्यायालय ने मंदिर की जमीन पर बने आवास व दुकानों में तोड़फोड़ पर रोक लगाई है। शिव मंदिर पर शिव मंदिर कमेटी ने आरोप लगाया कि पुजारी के लिए आरक्षित आवास को पुजारी एक प्रोपर्टी मालिक को बेच रहा है। उसके लिए उक्त आवास को तोड़ रहा है। शिव मंदिर कमेटी ने मामले को लेकर न्यायालय सिविल कोर्ट सीनियर डिविजन दबरई में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने पुजारी व कमेटी के द्वारा पेश दस्तावेज के आधार पर न्यायालय ने पुजारी पर किसी भी तरह से मंदिर की जमीन पर तोड़फोड़ पर रोक लगाई है। कोर्ट की रोक के बाद भक्तों ने खुशी का इजहार किया है।

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