आजमगढ़, फरवरी 19 -- आजमगढ़। अदालत ने गुरुवार को मंदबुद्धि लड़की के साथ छेड़खानी करने के मुकदमे में आरोपी को तीन वर्ष सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, बिलरियागंज थाना क्षेत्र की ग्यारह वर्षीय पीड़िता मंदबुद्धि थी। पिता उसका इलाज कराने के लिए मानपुर निवासी डॉक्टर राकेशलाल श्रीवास्तव के क्लीनिक में गए थे। अचानक आवश्यक कार्य आने पर उसे क्लीनिक पर ही छोड़कर चले गए। पीड़िता को अकेले पाकर राकेश लाल ने छेड़खानी की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत यादव ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी राकेश लाल श्रीवास्तव को तीन वर्ष सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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