बरेली, दिसम्बर 24 -- बरेली। गुजाराभत्ता के केस में रेलवे वर्कशाप इज्जतनगर के क्रेन ड्राईवर के वेतन संबंधी आख्या पेश न करना मंडल रेल प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर को महंगा पड़ गया। अपर प्रधान न्यायाधीश पारवारिक न्यायालय तृतीय ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की कोर्ट में मंडल रेल प्रबंधक को नोटिस जारी कर आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने पर सात दिन को जेल की चेतावनी दी है। इज्जतनगर रेलवे वर्कशाप के एक क्रेन चालक की पत्नी ने गुजाराभत्ता के केस की सुनवाई पारिवारिक न्यायालय में चल रही है।
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