बगहा, नवम्बर 10 -- बेतिया ,विधि संवाददाता। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के उपलक्ष में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा रविवार को मंडल कारा बेतिया में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित की गई। जेलर रामानुज की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में बंदियों को उनके अधिकार एवं कर्तव्यों के साथ-साथ उन्हें विभिन्न विषयों से संबंधित कानून की जानकारी दी गई। लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ पीयूष रंजन वर्मा ने कहा कि किसी भी दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है। न्याय प्राप्त करने का अधिकार सामान्य वर्ग के व्यक्ति के समान ही आम व्यक्तियों को भी है। इसी उद्देश्य को ले हीं लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाया गया। जो आज मील का पत्थर साबित हो रही है। वहीं अधिवक्ता कौशल कुमार ने लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत बंदियों को ...