बिहारशरीफ, जून 30 -- छबिलापुर का मामला, नौ को सुनायी जाएगी सजा बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। चुनावी रंजिश में की गई हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपित पिता-पुत्र को दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान नौ जुलाई को किया जाएगा। सोमवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश दो अखौरी अभिषेक सहाय ने आरोपित श्रवण यादव व पिता साजो यादव को दोषी पाया है। दोनों आरोपित छबीलापुर थाना क्षेत्र के चंदौरा गांव के निवासी हैं। मामले में अभियोजन की ओर से सभी पांच लोगों ने गवाही दी थी। एपीपी सुनील कुमार सिन्हा ने बताया कि 14 अप्रैल 2021 को 12 बजे दिन में सूचक छबीलापुर थाना क्षेत्र के चंदौरा निवासी महेश प्रसाद का पुत्र मंटू कुमार अपने रिश्तेदार के साथ सिलाव जा रहे थे। इसी दौरान जब वह सतोखरी पुल के पास पहुंचे तो पहले से घात लगाए आरोपित श्रवण व साजो यादव...