नई दिल्ली, जून 15 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत ने डाबरी थाने के एएसआई राजा राम को भ्रष्टाचार के एक मामले में बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश गगनदीप सिंह की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा है। अदालत ने आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा सात और 13 के तहत दंडनीय अपराध से बरी किया किया। यह मामला सीबीआई की ओर से शिकायतकर्ता नवीन निश्चल ने साल 2017 में दर्ज कराया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए, 406 के तहत दर्ज एक मामले में राहत देने के लिए दस हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी।
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