गोरखपुर, फरवरी 10 -- गोरखपुर। भ्रष्टाचार के आरोपित महराजगंज जिले के कोतवाली थाना में तैनात तत्कालीन एसआई मो. असरफ खान की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विपिन कुमार ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रमेश राम त्रिपाठी का कहना था कि शिकायतकर्ता सईदुल्लाह की भाभी राकिया खातून और उसकी मां शमरुनिशा के बीच 28 दिसंबर 2025 को घर पर विवाद हो गया। इस बाबत राकिया खातून ने 30 दिसंबर 2025 को शिकायतकर्ता के भाई फारुख, जकाउल्लाह और शमरुनिशा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। उसी मुकदमे से नाम निकालने के नाम पर अभियुक्त ने 50 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता की शिकायत पर एक ट्रैप टीम गठित हुई और जांच में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए गए।

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