वाराणसी, फरवरी 4 -- वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। अपर जिला जज (14 वां वित्त आयोग) मनोज कुमार की अदालत में मंगलवार को कफ सिरफ तस्करी मामले में आरोपी भोला जायसवाल और उसके परिवार की संपति कुर्क करने के लिए पुलिस की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए नौ फरवरी की तिथि तय की है। कोर्ट में भोला जायसवाल के अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह ने पुलिस की अर्जी के विरुद्ध आवेदन दिया। कहा कि पुलिस ने जिस संपत्ति को अटैच करने के मांग की है, वह सोनभद्र में दर्ज मुकदमे में भी जब्त है। इस तरह पुलिस की अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। इस पर अभियोजन की तरफ से विशेष अभियोजक अधिकारी सुनील सिंह और अरविंद श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि जिस अपराध से संपत्ति बनाई गई है, उससे जुड़े सभी मुकदमों में प्रॉपर्टी की जब्ती और कुर्की हो सकती है, यह विधि सम्मत है। आरोप...