नई दिल्ली, फरवरी 19 -- जबलपुर में मौजूद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनी इंदौर पीठ को भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद कॉम्प्लेक्स विवाद से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने बुधवार को कहा कि विवादित ढांचा धार जिले में स्थित है, जो इंदौर पीठ के अधिकार क्षेत्र में आता है। चूंकि संबंधित पक्ष भी इसी क्षेत्र से संबंधित हैं, इसलिए याचिकाओं की सुनवाई वहीं होनी चाहिए। मुख्य पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को इंदौर पीठ में निर्धारित की है।

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