रांची, नवम्बर 6 -- रांची, विशेष संवाददाता। हिंदू संगठनों से जुड़े भैरव सिंह को हाईकोर्ट से राहत मिली है। चुटिया थाना में दर्ज मामले में जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी है। इस मामले में निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 20-20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान करने का निर्देश दिया है।

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