रांची, दिसम्बर 6 -- रांची। हिंदूवादी नेता एवं भाजपा से जुड़े भैरव सिंह को कांके थाना कांड संख्या 195/2025 से संबंधित मामले में जमानत मिल गई है। शुक्रवार को अपर न्यायायुक्त मिथिलेश कुमार सिंह की अदालत में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। भैरव सिंह ने 12 नवंबर को अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। उल्लेखनीय है कि उन्हें 6-7 नवंबर को झारखंड हाईकोर्ट से चुटिया थाना कांड संख्या 125/2025 (पार्किंग टेंडर विवाद से जुड़ा मारपीट मामला) में जमानत मिली थी। लेकिन, हाईकोर्ट से राहत मिलने के अगले ही दिन सात नवंबर को पुलिस ने उन्हें कांके थाना में दर्ज केस में गिरफ्तार कर लिया था। भैरव सिंह पिछले 19 जुलाई से न्यायिक हिरासत में थे। निचली अदालत से जमानत मिलने के बाद अब उनके रिहा होने का रास्ता साफ हो गया है।

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