रांची, जनवरी 7 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने हिंदू संगठनों से जुड़े भैरव सिंह के खिलाफ सीसीए के तहत जारी आदेश वापस लेने का निर्देश दिया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और एके राय की अदालत ने आदेश वापस लेकर कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान प्रार्थी भैरव सिंह की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने अदालत को बताया कि भैरव सिंह को झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 के तहत 1 दिसंबर 2025 के आदेश से निरुद्ध किया गया था। बाद में परामर्शी बोर्ड ने निरुद्धि आदेश को गलत ठहराया, जिसके बाद 26 दिसंबर 2025 को भैरव सिंह को रिहा कर दिया गया। आदेश वापस लेकर सूचित करने का निर्देश कोर्ट को बताया गया कि झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा 21 के तहत निरुद्धि आदेश को औपचारिक रूप से वापस नहीं लिया गया है। जब तक नि...