रांची, अगस्त 8 -- रांची, संवाददाता। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा नंबर-1 की अदालत में शुक्रवार को हिंदूवादी नेता भैरव सिंह की जमानत याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज और अद्यतन केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत करने की मांग भैरव सिंह के अधिवक्ता ने की। अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि घटनास्थल पर भैरव सिंह मौजूद नहीं था। वहीं, पीपी ने सोमवार तक सीसीटीवी फुटेज और अद्यतन केस डायरी प्रस्तुत करने की बात कही। चुटिया थाना क्षेत्र में हुई मारपीट के आरोप में स्थानीय पुलिस ने 19 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तब से वह जेल में है। उस पर पार्किंग का टेंडर को लेकर हुए विवाद में मारपीट करने का आरोप है। यहां बता दें कि गिरफ्ता...
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