अलीगढ़, अप्रैल 24 -- - गभाना क्षेत्र के 10 साल पुराने मामले में एडीजे पॉक्सो तृतीय की अदालत ने सुनाया फैसला अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। गभाना क्षेत्र में 10 साल पहले भैंस चोरी के मामले में एडीजे पॉक्सो तृतीय विनय तिवारी की अदालत ने दोषी को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक संजय शर्मा ने बताया कि बुलंदशहर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 10 सितंबर 2015 को वे भैंस लेने के लिए पशु पैंठ में गए थे। वहां से छोटे हाथी में भैंस लादकर चल दिए। चालक ने मडराक पर छोटा हाथी रोक दिया। वहां हाथ धोने के बाद व्यक्ति ने चालक से अंगोछा मांगा। उसने एक रूमाल दिया, जिससे मुंह पोंछते ही वह बेहोश हो गए। 11 सितंबर 2025 को दोपहर दो बजे होश आया तो भैंस, रुपये व मोबाइल फोन ...