आजमगढ़, सितम्बर 11 -- आजमगढ़, संवाददाता। भैंस के दूध में मिलावट के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को एक वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 10 रश्मि चंद ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार खाद्य निरीक्षक इंद्रासन चौहान ने 21 मई 1996 की सुबह नौ बजे शहर के आराजीबाग मोहल्ले में दूध बेच रहे सुभाष निवासी ग्राम अरया थाना निजामाबाद को रोक कर भैंस का दूध खरीदा। दूध खरीदने के बाद उसे जांच के लिए लखनऊ भेजा गया। जहां जल विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार दूध में मिल्क फैट की मात्रा कम थी। इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी सुभाष को एक वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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