चंडीगढ़, जनवरी 24 -- पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित तौर पर अवैध गोमांस (बीफ) रखने के आरोप में एक 62 वर्षीय व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति आराधना साहनी की पीठ ने आरोपी के उस दावे को सिरे से नकार दिया, जिसमें उसने कहा था कि मांस सप्लाई करने वालों ने उसे यह कहकर गुमराह किया था कि वह भैंस का मांस है। अदालत ने इसे कानूनी कार्रवाई से बचने की एक चतुर चाल करार दिया।पूरा मामला समझिए यह पूरा मामला एक गुप्त सूचना और पुलिस कार्रवाई से शुरू हुआ। एक गौरक्षक समूह के सदस्य ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी अपने स्कूटर का उपयोग करके बीफ की सप्लाई कर रहा है। इस सूचना के आधार पर, शिकायतकर्ता और स्थानीय निवासियों ने आरोपी को रोका। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन की तलाशी ली, जिसमें से 50 किलोग्राम मांस बरामद हुआ। पकड...
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