प्रयागराज, जून 2 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज की सोरांव तहसील के सुल्तानपुर जयसिंह गांव में याची की भूमिधरी जमीन पर चकरोड के निर्माण पर रोक लगाते हुए दोनों पक्षों को मौके पर यथास्थिति कायम रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में दाखिल याचिका पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने विद्याधर शुक्ल की याचिका पर अधिवक्ता रमेश कुमार तिवारी को सुनकर दिया है। याची का कहना है कि उसकी भूमिधारी जमीन पर चक रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसका अधिग्रहण नहीं किया गया है। एसडीएम सोरांव की दो रिपोर्ट है जो परस्पर विरोधाभासी है। कोर्ट ने एसडीएम सोरांव से स्पष्टीकरण मांगा था कि उन्होंने इस मामले में दो विरोधाभाषी रिपोर्ट क्यों दी है।
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