आगरा, अप्रैल 26 -- शास्त्रीपुरम योजना में भूखंड लेने के लिए महिला ने डेढ़ लाख रुपये जमा किए थे। इसके बाद भी आगरा विकास प्राधिकरण ने जमा धनराशि को जब्त कर आवंटित भूखंड एफ ब्लॉक शास्त्रीपुरम को निरस्त कर दिया। शिकायत के बाद भी अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की। तब महिला ने न्याय के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय का दरवाजा खटखटाया। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष एवं सदस्य पारुल कौशिक ने एडीए के अधिकारियों को आदेश दिया कि तीस दिन के अंदर जमा की गई धनराशि के साथ मानसिक पीड़ा एवं वाद व्यय के पांच हजार रुपये भी अलग से अदा करें। आवास विकास कॉलोनी निवासी कांता चंद्रा ने आयोग में वाद दायर किया था। आरोप लगाया कि विपक्षियों ने शास्त्रीपुरम योजना में भूखंड आवंटन के लिए ऑनलाइन ई ऑक्शन (नीलामी) अवधि चार दिसंबर से 22 दिसंबर 2021 तक आवंटन के लिए एक ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.