गाज़ियाबाद, फरवरी 21 -- गाजियाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि और आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025 लागू होने के बाद चौड़ी सड़कों के भूखंडों को मिश्रित कराया जा सकता है। ऐसे में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में 25 फरवरी से पंजीकरण शुरू होंगे, जो 13 मार्च तक किए जा सकेंगे। जीडीए के अधिकारी बताते हैं कि नए बायलॉज के अनुसार, 24 मीटर या इससे अधिक चौड़े मार्ग पर आवासीय में व्यावसायिक गतिविधियां हो सकती हैं। नए नियम के अनुसार, जिन आवंटियों का भूखंड यहां है, वह मिश्रित उपयोग करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ही पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बता दें कि मिश्रित उपयोग विकास वह नियोजन अवधारणा है, जिसमें एक ही भूखंड, भवन या क्षेत्र में दो या अधिक प्रकार के भूमि उपयोग जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, कार्याल...
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