बदायूं, मार्च 20 -- सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार में बिल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 25 मार्च तक पेश कर दिये जाये। जिससे पेश बिलों की जांच के बाद कोषागार द्वारा बिलों की पासिंग एवं ई-पेमेंट के माध्यम से 31 मार्च तक भुगतान के लिए पास किया जा सके। 31 मार्च तक पारित बिलों का भुगतान ई-पेमेंट द्वारा 31 मार्च को रात्रि 11:59 बजे तक ही हो पायेगा। 26 मार्च से उन्हीं देयकों को कोषागार द्वारा 31 मार्च को पांच बजे तक स्वीकार किया जायेगा, जिनका बजट आवंटन 25 मार्च, या उसके बाद प्राप्त हो। बजट लैप्स होने की दशा में संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।
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