नई दिल्ली, सितम्बर 11 -- भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी कार्यकर्ता रमेश गाइचोर को अस्थायी जमानत के तहत जेल से रिहा कर दिया गया। जेल अधिकारियों ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया। उन्होंने बताया कि गाइचोर को बुधवार रात नवी मुंबई स्थित तलोजा जेल से रिहा कर दिया गया, जिन्हें 26 अगस्त को अपने बीमार पिता से मिलने के लिए हाईकोर्ट ने तीन दिन की अस्थायी जमानत दी थी। गाइचोर के वकील मिहिर देसाई ने बुधवार को एक आवेदन दायर कर दावा किया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद, आरोपी को रिहा नहीं किया गया क्योंकि जेल अधिकारियों ने निचली अदालत से रिहाई वारंट पर जोर दिया। दरअसल, न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को अदालत के आदेश का पालन न करने के लिए जेल अधिकारियों से नाखुशी जताई थी। गुरुवार को जेल अधीक्षक ने बिना शर्त माफी मांगते हुए...