नई दिल्ली, जनवरी 20 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। तीस हजारी कोर्ट ने टीवी अभिनेता आशीष कपूर और दो अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज कथित दुष्कर्म मामले को आगे की सुनवाई के लिए सत्र अदालत को सौंप दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(1) के तहत दुष्कर्म से जुड़ा अपराध केवल सत्र अदालत में ही विचारणीय है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कार्तिक टपारिया ने आरोपपत्र और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद आदेश पारित किया। अदालत ने अहलमद को निर्देश दिया कि सभी औपचारिकताएं पूरी कर फाइल 22 जनवरी को दोपहर दो बजे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश की जाए। पीड़िता की शिकायत पर 11 अगस्त 2025 को सिविल लाइंस थाने में दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म और चोट पहुंचाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। दिल्ली पुलिस ने जांच पूर...
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