लखनऊ, सितम्बर 26 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भिखारियों के पुनर्वास के सम्बंध में केंद्र व राज्य सरकार के अधिवक्ताओं को निर्देश प्राप्त कर जानकारी देने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने आशीष कुमार मिश्रा की ओर से वर्ष 2016 में दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। पूर्व के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार की ओर से एक हलफनामा भी दाखिल किया गया, जिस पर याची की ओर से दलील दी गई कि उक्त हलफनामे से ही स्पष्ट है कि भिखारियों के शेल्टर होम्स की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने एमएस पट्टेर मामले में केंद्र व सभी राज्य सरकारों को इस सम्बंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दे रखा है। वहीं राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि आठ जिलों में भिखारियों के पुनर्वास के...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.