नैनीताल, जनवरी 3 -- नैनीताल, संवाददाता। भालू पित्त की थैली की अवैध तस्करी करने व एसटीएफ टीम पर फायरिंग करने के मुख्य आरोपी यशोद सिंह मेहरा की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल हरीश कुमार गोयल की कोर्ट ने खारिज कर दी। जमानत को विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि 6 दिसंबर 2025 को नैनीताल वन प्रभाग के छेड़ाखान नर्सरी क्षेत्र में छिपे शिकारियों ने पुलिस टीम को देख उन पर फायरिंग कर दी। जिसमें कांस्टेबल भूपेंद्र मर्तोलिया और एक राहगीर गोली के छर्रे लगने से घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने एक आरोपी सुंदर सिंह रेकुड़ी को गिरफ्तार किया। जबकि मुख्य आरोपी यशोद सिंह मेहरा फरार हो गया था। बाद में उसने आत्मसमर्पण किया। पूछताछ में आरोपी ने भालुओं और अन्य जंगली जानवरों का शिकार कर पित्त की थैली बेचने का अव...
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