नई दिल्ली, फरवरी 10 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भारतीय पेशेवरों के लिए एक अच्छी खबर है। यदि वे तीन साल तक की अवधि के रोजगार के लिए ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड जा रहे हैं तो उन्हें अब पहले की तरह भारत में अपने नियोक्ता से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे ईपीएफ, बीमा, चिकित्सा बीमा आदि का लाभ मिलता रहेगा। उन्हें ब्रिटेन में इस प्रकार की सामाजिक सुरक्षा हासिल करने के लिए अंशदान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही बात ब्रिटेन से भारत आने वाले कार्मिकों पर भी लागू होगी। भारत, ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड ने मंगलवार को सामाजिक सुरक्षा से संबंधित इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच पिछले साल जुलाई में हुए मुक्त व्यापार समझौते में इस बात पर सहमति बनी थी। समझौते पर भारत की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिसरी और ब्रिटेन की ओर से उच्चायुक्त लिंडी कैमरून न...