चंडीगढ़, मई 6 -- पंजाब और हरियाणा के बीच जारी जल विवाद हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस वॉटर वॉर को लेकर मंगलवार को कड़ी टिप्पणी की है। दोनों राज्यों की लड़ाई पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कदम उठाने का निर्णय लिया है और देश के राज्य एक-दूसरे के खिलाफ ऐसे कदम नहीं उठा सकते। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस शील नागू कहा, "हम अपने दुश्मन देश के साथ ऐसा कर रहे हैं। हमें आपस में ही ऐसा नहीं करना चाहिए।" इससे पहले हरियाणा को अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश मिलने के बाद पंजाब ने नांगल बांध पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया था जिसके बाद भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बीबीएमबी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश गर्ग ने बांध पर अधिक...
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