बागपत, फरवरी 7 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने भाभी से दुष्कर्म करने वाले देवर की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। आरोपी दिसंबर 2025 से जेल में बंद है। सिंघावली अहीर थाने में शिकायतकर्ता ने 18 दिसंबर को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसने अपनी बेटी की शादी चार साल पहले सिंघावली अहीर क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक के साथ हुई थी। 17 दिसंबर की रात में देवर आरिफ उर्फ आसकीन ने दुष्कर्म किया और विरोध करने पर मारपीट की। इसकी शिकायत करने पर सास-ससुर ने उसकी बेटी की पिटाई कर घायल कर दिया। पुलिस ने 19 दिसंबर को आरोपी आरिफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि जेल में बंद आरोपी आरिफ उर्फ आसकीन ने जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिस पर सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज क...
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