मुजफ्फर नगर, फरवरी 6 -- भाभी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। वही किशोरी के अपहरण के आरोपी की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दोनों आरोपी वर्तमान में जिला कारागार में बंद है। एडीजीसी आशीष त्यागी ने बताया कि ककरौली थाने पर एक गांव की महिला ने 14 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसके साथ उसके देवर अमरदीप ने दुष्कर्म किया जबकि उसका पति कुलदीप व अन्य आरोपी दहेज के लिए उसे प्रताडित करते रहे। आरोपी ने उसे फांसी लगाकर मारने का भी प्रयास किया। इस मामले में ककरौली पुलिस ने अमरदीप को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के जरिए एडीजे कोर्ट नम्बर एक के न्यायाधीश विष्णु चंद वैश्य की कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका को निर...