कानपुर, नवम्बर 26 -- कानपुर। भाभी की चाकू गोदकर हत्या के मामले में अपर जिला जज आजाद सिंह ने आरोपी देवर को उम्रकैद और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आरोपी घटना 19 दिन बाद गिरफ्तार किया गया था, तब से वह जेल में है। अतर्रा बांदा निवासी संतोष कुमार घटना से डेढ़ माह पहले से अपनी बहन ममता के घर लालशाह का पुरवा सचेंडी में पत्नी राधा छोटे भाई रामू के साथ रह रहा था। 31 मार्च 2021 को उसने सचेंडी थाने में तहरीर दी। बतौर आरोप वह भैलामऊ स्थित साबुन फैक्ट्री में काम करने गया था। सुबह 10 बजे उसे सूचना मिली कि छोटे भाई रामू ने पत्नी राधा को चाकू मार कर घायल कर दिया। उसने खुद को भी चाकू मार कर घायल कर लिया। इलाज के दौरान उसी दिन राधा की मौत हो गई थी। जबकि, रामू का भी अस्पताल में 19 दिन इलाज चला था। सहायक शासकीय अधिवक्ता विनोद त्रिपाठी ने बताया कि रामू घ...
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