अयोध्या, फरवरी 24 -- अयोध्या संवाददाता। अपर जिला जज प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने डंडे से पीट कर भाभी की हत्या कर देने के मामले में देवर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सहायक जला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेशचंद्र पांडेय व रोहित पांडेय ने बताया कि घटना 13 अप्रैल 2025 की है। पटरंगा गांव के रहने वाले विजय कुमार ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उसकी बेटी शिवानी रात 9:30 बजे घर के बाहर आपस में तेज आवाज में बात कर रही थी। मेरे छोटे भाई उदय राज घर से निकले और तेज बात करने से मना किय और गाली देने लगे। बेटी ने गाली देने से मना किया। पहले उसे डंडे से मारा इसके बाद मेरी पत्नी विंध्या उसे बचाने गई तो उन्हें भी डंडे से पेट में मारा। घायल अवस्था में दोनों को मंडलीय चिकित्सालय दर्शन नगर ले गए। जहां रात में इलाज के दौरान पत्नी बिंध्या की मौत हो गई ।इसकी रिपोर्ट उदय ...