मेरठ, अगस्त 26 -- अपर जिला सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-2 आलोक द्विवेदी ने भाजपा पार्षद दिग्विजय चौहान पर जानलेवा हमले के आरोपियों रोहित गुर्जर और यश शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों आरोपी जिला कारागार में बंद हैं। भाजपा पार्षद दिग्विजय चौहान पर एक अगस्त को 10-12 लोगों ने जानलेवा हमला किया था। काफी हंगामे के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने रोहित गुर्जर,यश शर्मा को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक उन पर पूर्व में भी मुकदमे हैं। दोनों आरोपियों ने जमानत याचिका दायर कर कहा उन पर लगे आरोप गलत हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्यों को प्रभावित करने, विवेचना में सहयोग नहीं देने जैसी आशंका व्यक्त की गई। इसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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