पूर्णिया, अगस्त 1 -- पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भाजपा नेता एवं अधिवक्ता दिलीप कुमार दीपक ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कांग्रेस की हुकूमत के समय मालेगांव की बम विस्फोट की घटना को लेकर साध्वी प्रज्ञा सहित सात व्यक्तियों को आरोपी बनाते हुए उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। 17 वर्षों के बाद सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया। इसमें साध्वी प्रज्ञा सहित सातों आरोपियों को निर्दोष पाए जाने पर रिहा कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 साल के बाद अपना फैसला सुनाया जिसमें सभी आरोपियों को निर्दोष साबित करते हुए उन्हें आरोप मुक्त कर दिया है।

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