गुड़गांव, अगस्त 14 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। साल 2022 में भाजपा नेता सुखबीर की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया,जबकि 13 आरोपियों को बरी कर दिया गया। पांचो दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास और तीन-तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दें कि एक सितंबर 2022 को सोहना नगर परिषद के पूर्व उप-चेयरमैन सुखबीर अपने साले चमन और उसके साथियों की दुश्मनी का शिकार हो गए थे। रिठौज निवासी सुखबीर सदर बाजार के पास रेमंड शोरूम से कपड़ों खरीदारी कर रहे थे, तभी घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। हमलावरों ने मौके से फरार हो गए। सिविल लाइंस थाने में पुलिस ने मृतक के बेटे की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए 20 आरोपियों को गिरफ्तार ...