नई दिल्ली, नवम्बर 26 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा सरकार और उसके शहरी विकास निकाय को करनाल में नवनिर्मित भाजपा कार्यालय तक सड़क बनाने के लिए 40 पेड़ काटने पर कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने इसे 'दयनीय' करार देते हुए, उन्हें जवाबदेह ठहराने की चेतावनी दी। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ 1971 के युद्ध में शामिल रहे पूर्व सैनिक कर्नल (सेवानिवृत्त) दविंदर सिंह राजपूत द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में हरियाणा में सत्तारूढ़ भाजपा को आवासीय क्षेत्र में मनमाने ढंग से भूखंड आवंटित करने और बाद में हरित क्षेत्र में स्थित 40 पेड़ों को काटकर उसके कार्यालय तक सड़क का निर्माण करने के खिलाफ हाईकोर्ट में तीन मई को उनकी याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी गई थी। हरियाणा सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलि...