भागलपुर, दिसम्बर 6 -- भागलपुर। बिहार पुलिस का वर्दी पहनकर ट्रेन में यात्रियों धमकाने और अवैध वसूली करने के आरोप में शुक्रवार को भागलपुर रेलवे न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सह रेलवे मजिस्ट्रेट रिंकी कुमारी ने मकससपुर बैजानी निवासी बबलू कुमार को अलग-अलग धारा में एक वर्ष, तीन माह और दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एपीओ गोपाल चौधरी ने बताया कि 27 मई को प्लेटफार्म संख्या 2 पर गश्ती कर रहे आरपीएफ पोस्ट में कार्यरत महिला उपनिरीक्षक कोमल स्मृति को सूचना मिली कि बिहार पुलिस का एक सिपाही यात्रियों को डरा धमका कर रुपये की उगाही कर रहा है।

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