रांची, जनवरी 21 -- रांची, संवाददाता। नामकुम थाना पुलिस पर फायरिंग में भाकपा माओवादी संगठन के तीन उग्रवादियों सामुएल हस्सा, चंबरा मुंडा व बिरसा हंस उर्फ बिरसा मुंडा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने तीनों पर 42-42 हजार का जुर्माना भी लगाया है। पैसे नहीं देने पर अतिरिक्त जेल होगी। अदालत ने मामले में तीनों को मंगलवार को दोषी करार दिया था। अदालत ने तीनों को आर्म्स एक्ट की चार धाराओं में एवं सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने पर सजा सुनाई है। तीनों पर भारी मात्रा में अवैध हथियार रखने का दोष सिद्ध हुआ था। ठेकेदार से मांग रहे थे लेवी मामला नामकुम थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी सुनील कुमार तिवारी की शिकायत पर दर्ज हुआ था। आरोप है कि 11 जून 2022 को नामकुम के सोगोद गांव के दक्षिण-पूर्वी जंगल में जय माता दी कंस्ट्र...