बागपत, मई 13 -- जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने रमाला के साजिद हत्याकांड के आरोपी भाई कासिम की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस हत्याकांड में तीन आरोपी जेल में बंद है। रमाला गांव निवासी सबीला ने दो मार्च को थाने में बेटे साजिद की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। साजिद ईंट भट्ठों की चिमनी बनाने का मिस्त्री था। बताया था कि साजिद 18 फरवरी को घर से गया था, फिर वापस नहीं लौटा। सबीला ने बेटे की हत्या होने की आशंका भी जताई थी। जांच में जुटी पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए शुभम निवासी रोहटा को गिरफ्तार कर कुएं में दबाया गया शव बरामद किया। पूछताछ में शुभम ने बताया कि साजिद की हत्या उसके भाई कासिम ने हिस्ट्रीशीटर विकुल को छह लाख रुपये की सुपारी देकर कराई थी। इसमें फरार कासिम और विकुल पर पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया था। कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने कासिम को ग...