गोरखपुर, अगस्त 6 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने गोरखनाथ थाना क्षेत्र के लच्छीपुर निवासी अभियुक्त विपिन सोनकर उर्फ डब्ल्यू को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को 160 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र दूबे एवं अतुल शुक्ल का कहना था कि वादिनी सोनम सोनकर गोरखनाथ थाना क्षेत्र के लच्छीपुर की निवासिनी हैं। उनके पति सचिन सोनकर और देवर विपिन सोनकर उर्फ डब्ल्यू के बीच पारिवारिक जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। 25 दिसंबर 2021 की सुबह करीब 8.30 बजे वादिनी अपने पति के साथ अपने मकान के कमरे में मौजूद थीं। उसी समय वादिनी का देवर अभियुक्त विपिन सोनकर उर्फ डब्ल्यू अपने...
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