बरेली, जुलाई 17 -- घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म करने और उसके मां-बाप को धमकाने के मामले में फ़ास्ट ट्रैक प्रथम राघवेन्द मणि की कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने दुष्कर्मी अबसार उर्फ अफसार को सश्रम 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने अबसार पर 35 हजार का जुर्माना भी लगाया है। वहीं पीड़िता के मां-बाप को धमकाने के आरोपी इकरार और निसार को एक-एक वर्ष की कैद और 10-10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली फरीदपुर में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि सात मई 2022 की दोपहर ढ़ाई बजे गांव अबसार उर्फ अफसार तमंचा लेकर उसके घर में घुस आया। आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। शाम को जब पीड़िता के मां-बाप घर आये तो उसने दुष्कर्म की बात बताई। पीड़िता के मां-बाप आरोपी अबसार के घर गये...