नैनीताल, मार्च 6 -- भवाली। उत्तराखंड में 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो चुकी है। ऐसे में नागरिकों को यूनिफॉर्म सिविल कोड में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप अनिवार्य रूप से विवाह आदि का रजिस्ट्रेशन कराना है। यूसीसी में विवाह रजिस्ट्रेशन, तलाक पंजीकरण, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है। इसके लिए यूसीसी की वेबसाइट ucc.uk.gov.in व सीएसी सेंटरों में रजिस्ट्रेशन आवेदन किया जा सकता है। नगर के आशा जन सेवा केंद्र में चार लोगों ने अपना विवाह का रजिस्ट्रेशन कराया है। सेंटर की मेघा बिष्ट ने बताया कि लोग रजिस्ट्रेशन कराने को आने लगे हैं। कई लोगों के दस्तावेज पूरे न होने से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए हैं।

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