वाराणसी, जनवरी 22 -- वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। नगर निगम प्रशासन ने भवनों के नामांतरण और टैक्स संबंधी विवरण प्रक्रिया में नया खाका बनाया है। शासन की स्वीकृति के बाद इसे लागू किया जाएगा। नई उपविधि लागू होने के बाद शहरवासी ऑनलाइन संपत्ति के स्वामित्व या किसी बदलाव के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए अधिकतम 100 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। विवाद न होने पर 45 दिन में आवेदन का निस्तारण होगा। स्व-कर निर्धारण में नए निर्माण या पुनर्निर्माण पर भवन स्वामी को 60 दिनों में फॉर्म 1 भरकर जमा करना होगा। भवन स्वामी की मृत्यु पर उत्तराधिकारी को छह माह में इसकी सूचना नगर आयुक्त को देनी होगी। क्षेत्रफल और संपत्ति के मूल्य के आधार पर शुल्क का निर्धारण किया जाएगा। मूल्य के आधार पर शुल्क पांच लाख रुपये तक मूल्य पर 1000 रुपये शुल्क, पांच से दस लाख रुपये तक 200...
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