बागेश्वर, दिसम्बर 25 -- बागेश्वर। सचिव माध्यमिक शिक्षा ने उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा नियमावली 2009 के अध्याय दो के नियम 21 का हवाला देते हुए लंबे समय से रिक्त स्वीकृत पदों पर नियुक्ति, भर्ती एवं स्थानांतरण प्रक्रिया रोकने तथा वित्तीय अनुदान न देने संबंधी निर्देश जारी किए हैं। जिसे माध्यमिक शिक्षक संघ ने हास्यास्पद, निराशाजनक तथा छात्र हितों के विपरीत बताया है। संघ के मुख्य संरक्षक महेश चंद्र पांडे, जिला अध्यक्ष प्रकाश टाकुली, जिला महामंत्री लक्ष्मण कोरंगा ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि सचिव स्तर से जारी यह आदेश न केवल अव्यावहारिक है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था तथा छात्र हितों के लिए घोर नुकसानदायक है।

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