नई दिल्ली, नवम्बर 24 -- एक लंबे इंतजार के बाद देश के श्रम कानूनों में बदलाव किया गया है, जो कई तरह से ऐतिहासिक है। इसकी मांग दशकों से की जा रही थी। पुराने 29 श्रम कानूनों को अब इतिहास बनाते हुए उनकी जगह 21 नवंबर से देश में चार नए श्रम कोड लागू हो गए हैं। ये कोड हैं- वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल स्थिति संहिता 2020। इनको लागू करने के पीछे मकसद यही है कि आज जब दुनिया बदल गई है, कामकाज का स्वरूप बदल गया है, उद्योग और तकनीक तक बदल चुके हैं, तब कानूनों को भी बदलना चाहिए। नए कानून न सिर्फ कारोबारी वातावरण को सरल बनाते हैं, बल्कि कामगारों के अधिकारों को पहले से अधिक मजबूत भी करते हैं। यह महज कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि लाखों कच्चे, अनुबंधित और अनियमित कर्...